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Tuesday, August 11, 2026

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार का जुर्माना

बबेरू /बाँदा, के एस दुबे । ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत बांदा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना बबेरु क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई एक व्यक्ति की निर्मम हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 31 मार्च 2023 की है, जब बबेरु थाना क्षेत्र के ग्राम ब्योंजा में एक व्यक्ति की उसके ही रिश्तेदार द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र कैलाश की शिकायत पर थाना बबेरु में मुकदमा अपराध संख्या 142/2023 धारा 302 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में


चल रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस ने इस मामले को प्राथमिकता दी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बबेरु श्री पंकज कुमार सिंह ने घटना की बारीकी से विवेचना की और ठोस साक्ष्यों के साथ 25 अगस्त 2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक श्री श्रवण कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर और पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से पुलिस साक्ष्यों को सिद्ध करने में सफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त रज्जू उर्फ शिवपूजन (निवासी ग्राम खौही, थाना बरौंधा, जिला सतना, म.प्र.) को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई और प्रभावी पैरवी की क्षेत्र में सराहना की जा रही है।


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