प्रधान के पुत्र का नाम भी दर्ज है, जबकि उसके पास पहले से पक्का मकान, कृषि भूमि और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं।
बांदा, के एस दुबे । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिए जाने और पात्र परिवारों को योजना से वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत रेहुटा के ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की है। शिकायत में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से लाभार्थियों का चयन करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार ग्राम पंचायत रेहुटा तहसील पैलानी, ब्लॉक तिंदवारी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में 179 लोगों के नाम शामिल हैं। आरोप है कि सूची में वर्तमान ग्राम
प्रधान के पुत्र का नाम भी दर्ज है, जबकि उसके पास पहले से पक्का मकान, कृषि भूमि और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ ऐसे लोगों को योजना का लाभ दिया गया है, जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, जबकि वास्तविक रूप से पात्र और जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित हैं।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लाभार्थी ग्राम प्रधान के रिश्तेदार अथवा करीबी हैं और पात्रता मानकों की अनदेखी कर उनके नाम सूची में शामिल किए गए। शिकायत के साथ अपात्र बताए गए लाभार्थियों के नाम, पिता/पति का नाम, जाति तथा अपात्र होने के कारणों की सूची भी संलग्न की गई है। शिकायत में ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सक्षम अधिकारी की टीम से कराई जाए, जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा वास्तविक पात्र और वंचित परिवारों का पुनः सत्यापन कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। ग्रामीणों ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजना में यदि अपात्र लोगों को लाभ दिया गया है तो यह योजना के उद्देश्य के विपरीत है। उन्होंने उच्चाधिकारियों से शिकायत की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।


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