फतेहपुर, शमशाद खान । जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 सितम्बर को मतदान प्रस्तावित है। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से हमीरपुर जिले की सीमा से आठ किलोमीटर तक दायरे में आने वाली आबकारी दुकानों को मतदान से 48 घण्टा
पहले अर्थात 21 सितम्बर की शाम छह बजे से 23 सितम्बर की शाम छह बजे तक बंद कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमीरपुर में उप निर्वाचन के मद्देनजर 21 सितम्बर की शाम छह बजे से 23 सितम्बर की शाम छह बजे तक आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाली जिले की सभी आबकारी दुकान बंद रहेंगी। निर्धारित परिधि में आने वाले जिले के सभी थोक/फुटकर आबकारी अनुज्ञापन बंद रखे जायेंगे। इस अवधि में बंद कराये गये थोक/फुटकर मदिरा के अनुज्ञापित परिसर से शराब का पारेषण/वितरण/बिक्री किया जाना पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा। लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।


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