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Tuesday, April 14, 2020

घटतौली, कालाबाजारी में सहाब कोटेदार पर मुकदमा दर्ज

जालौन (उरई), अजय मिश्रा । सरकारी उचित दर खाद्यान्न विक्रेता सहाव के खिलाफ मिली घटतौली व कालाबाजारी की शिकायत की जांच पूर्ति निरीक्षक ने की। शिकायत सही पाये जाने पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। 
सहाव निवासी गजेंद्र सिंह, शिवशंकर, हरिमोहन, दीपक सोनी आदि पूर्ति निरीक्षक मनोज तिवारी से शिकायत की थी कि कोटेदार संतोष कुमार कोटेदार द्वारा शासन से निर्धारित मात्रा में गल्ला न देकर घटतौली करता है तथा यूनिट के आधार पर अनुमन्य गल्ला नही बांटता है और ज्यादा पैसे भी लेता है। पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर जाकर जांच की तो आरोप सही पाये गये।
पूर्ति निरीक्षक मनोज तिवारी।
आरोप सही मिलने पर पूर्ति निरीक्षक ने संतोष कुमार, उचित दर विक्रेता ग्राम सहाव के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना-जालौन में मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही पूर्ति निरीक्षक,जालौन द्वारा बताया गया कि  इस समय देश महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में तहसील जालौन के किसी भी कोटेदार द्वारा यदि किसी भी तरह की अनियमितता यथा घटतौली, कालाबाजारी मुनाफाखोरी आदि की जाती है  और मामला संज्ञान में आता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और संबंधित कोटेदार पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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