डीएम ने 24-25, 28-29 योजना के सही क्रियान्वयन पर दिया जोर
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । जिलाधिकारी शिवशणप्पा जीएन ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाबत बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष कम है। कुछ प्रमुख कारण भूमि विवाद रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि पुलिस संबंधित विवाद का निस्तारण कराये। पुलिस से संबंधित विवाद की सूची दें। थाना दिवस, तहसील दिवस पर निस्तारित करायें। गुरुवार को कलेक्टेªट सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने संबंधित बीडीओ व सचिव को निर्देश दिये कि विवादित लाभार्थी को साथ लेकर थाना व तहसील दिवस में निस्तारित करायें। भूमि बाबत विवाद एसडीएम से वार्ताकर निस्तारित करायें। धारा 67 प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना भूमि विवाद से रुके हैं, नये सर्वेक्षण में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत 2024 से 25 व 28-29 तक योजना
बैठक में निर्देश देते डीएम। |
के क्रियान्वयन का सर्वेक्षण होना है। सचिव व लेखपाल लाभार्थी की जमीन का चिन्हांकन व देखरेख उत्तरदायित्व सही ढंग से निभायेंगे व गांव में चैपाल लगाकर फोटो अपडेट करें। पात्र-अपात्र का ध्यान रखें। किसी भी लाभार्थी के आधार कार्ड अथवा जॉब कार्ड एंट्री में कोई त्रुटि न होने पाये। अन्यथा संबंधित सचिव पर कार्यवाही की जाएगी। सर्वेक्षण का ये आखिरी मौका है। कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सर्वेक्षण सही ढंग से समय से करायें। ये महत्वपूर्ण योजना है, कोई शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत से लोग पक्के मकान में रहते हैं, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होकर कच्चा मकान बना लेते हैं, आंख-कान खोलकर सर्वे करें। शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। डाटा सूचनायें डॉक्यूमेंट बनायें, ताकि पारदर्शिता दिखे। पिछले कई वर्षों में लापरवाही बरतने में सचिव निलम्बित हुए हैं। गंभीरता-सूक्ष्मता से कार्य करें, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अपूर्ण आवास के बारे में पारदर्शिता से कार्य करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2024-25 से 2028-29 तक सरकार ने मानक निर्धारित किये हैं। मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन का स्वामी, यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण का स्वामी, 50000 या ऊपर के किसान क्रेडिट कार्ड धारक, वह परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्योगों वाले परिवार, परिवार का कोई सदस्य 15000 प्रतिमाह से अधिक कमाता हो, आयकर चुका रहे हो, प्रोफेशनल टैक्स चुका रहे हो, 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो, पांच एकड़ या अधिक असिंचित भूमिका स्वामी हो, वह व्यक्ति अपात्र माना जाएगा। बैठक में सीडीओ श्रीमती अमृतपाल कौर, एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी, एसडीएम समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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