महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देकर किया जागरूक
फतेहपुर, मो. शमशाद । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल के दिशा-निर्देशन में मलवां थाना क्षेत्र के ग्राम अल्लीपुर में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अपर जिला जज/सचिव अजय सिंह प्रथम ने महिलाओं को उनके शिक्षा का अधिकार, भरण-पोषण का अधिकार, पति अथवा रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ-साथ उपस्थित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व स्वयं अपनी रक्षा करने हेतु प्रेरित किया। यह भी कहा कि यह तभी संभव है जब नारी शिक्षित होगी और जब नारी शिक्षित होगी तभी देश का विकास संभव है। इस प्रकार महिलाओं को शिक्षित होने व आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया। उधर न्याय रक्षक/लीगल एड डिफेंस काउंसिल शिव सौरभ मिश्रा ने उपस्थित महिलाओं को भारतीय संविधान व फैक्ट्री
विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते न्यायिक अधिकारी। |
अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार, पुरूषों के समान पारिश्रमिक का अकिर के अलावा राजस्व सें संबंधित जानकारी जैसे किसी परिवार में संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर अविवाहित महिलाओं/बालिकाओं को उनके पिता की सम्पत्ति में बराबर का अधिकार की जानकारी भी दी गई। न्याय रक्षक अशोक कुमार मिश्रा ने महिलाओं को अवगत कराया कि महिलाओं को अब डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई छेड़ता या परेशान करता है तो वह 1090 में डायल करें। पुलिस सहायता हेतु आएगी और यदि वैवाहिक विवाद है तो एफआईआर से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से पूरी विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। न्याय रक्षक रोशनी उमराव ने महिलाओं के खिलाफ अपराध एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, किसी भी प्रकार का यौन हमला, मानव तस्करी, क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से संबंधित अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर अर्दली रमेश कुमार शुक्ला के अलावा ग्रामीण आशा, आंगनबाड़ी महिलाएं भी उपस्थित रहीं।
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