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Saturday, February 22, 2025

अधिकार होने के बाद भी न बोलना गलत बात

1090 व 112 पर करें कॉल, 7 मिनट में मिलेगा रिस्पांस

दूसरे राज्यों जैसा यहां भी बनाएं मॉडल शेल्टर होम-

आईआईएम में इंविजिबल स्कार्स फाउंडेशन व वनांगना का आयोजन

बांदा, के एस दुबे । इंविजिबल स्कार्स फाउंडेशन एवं वनांगना संस्था के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेष डोमेस्टिक वायलेंस स्टेक होल्डर्स सम्मिट-2025 आयोजित हुआ। दो अलग-अलग पैनल में घरेलू हिंसा की षिकार महिलाओं के लिए सेफ शेल्टर और कानून प्रणाली पर चर्चा हुई। पैनलिस्ट ने अपने विचार व अनुभव साझा किए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) में शनिवार को आयोजित सम्मिट के पहले पैनल में मॉडरेटर माधवी कुकरेजा (ट्रस्टी वनांगना) ने घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सुरक्षित आश्रय गृह से संबंधित सवाल पैनलिस्ट के सामने रखे। पैनलिस्ट हिना देसाई (आजमगढ़) ने कहा कि हर महिला के लिए छत, दीवार, खिड़की इत्यादि बहुत जरूरी है। प्रीती (वन स्टाप, लखनऊ)- महिला अपने मायके में भी आहत होती है, लेकिन वह किसी बोल नहीं पाती।

कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि।

अधिकार होने के बाद भी न बोलना गलत बात है। महिलाएं हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं। एकता वीवेक वर्मा (फाउंडर/डायरेक्टर, इंविजिबल स्कार्स फाउंडेशन) ने कहा कि उत्तर प्रदेष में घरेलू हिंसा की षिकार महिला को एनजीओ नहीं रख सकते। भारत में 782 वन स्टाप सेंटर हैं। लेकिन यह सभी घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए काम नहीं करते। तेलंगाना में एनजीओ भी शेल्टर होम चलाते हैं। सरकार का भी वहां अच्छा सहयोग मिल रहा है। यहां 3-4 महीने पीड़िता को रखा जाता है। साउथ कोरिया में अपार्टमेंट में ही एक फ्लैट में शेल्टर होम विकसित किए जा रहे हैं। यह अच्छे मॉडल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर महिलाओं को शेल्टर होम की जानकारी नहीं है। शिनजनी सिंह (दसरा) ने कहा कि भारत में दसरा गैर सरकारी संगठनों को 27 लाख करोड़ फंडिंग दे रहा है। खासतौर पर दसरा महिला आजीविका पर काम कर रहा है। लेकिन महिलाओं के लिए काम कर रहीं संस्थाओं को फंड का महज 2 फीसदी ही मिल रहा है। इसी तरह दूसरे पैनल में 1090 से आईं व्रिंदा शुक्ला (आईपीएस) ने बताया कि 1090 महिला एवं बाल संरक्षण के लिए चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्श 2022 तक भारत में घरेलू हिंसा के एक लाख 44 हजार केस दर्ज हैं। यूपी में 20,971 केस रहे। कहा कि पर किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो वह इमरजेंसी नंबर 112 व 1090 में कॉल करें। 7 से 8 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंचेगी। महिला अगर कहती है कि पति ने उसके साथ हिंसा की है तो पुलिस उस पुरुश को थाने लेकर जाएगी। महिला को तत्काल मेडिकल परीक्षण को भेजा जाएगी है। रेनू (आली) ने छत्तीसगढ़ के एक केस का हवाला देते हुए बताया कि पति द्वारा महिला के साथ अनैतिक तरीके सेक्स किया गया। जिससे अस्पताल में महिला की मौत हो गई। मृत्यु से पहले महिला ने प्रषासनिक अधिकारी को बयान भी दिया। इसके बाद भी पति को अदालत ने दोशी न मानते हुए छोड़ दिया। यह विडंबना है। इसमें बदलाव की जरूरत है। अवधेश गुप्ता (वनांगना) ने बताया कि 2005 में घरेलू हिंसा कानून बना। नारीवादी नजरिए पर काम करने वाली संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया। यह पुरुष विरोधी नहीं, हिंसा विरोधी कानून है। वनांगना महिला को केंद्र में रखकर काम कर रही है। रिचा रस्तोगी (हमसफर) ने घरेलू हिंसा कानून में बदलावा के अलावा पुरषों के नजरिए पर भी काम करने की जरूरत है। अगले सत्र में प्रतिभागी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से उनके अनुभव व विचार साझा किए गए। संचालन वीवेक वर्मा ने किया। कार्यक्रम में यूपी फील्ड एग्जीक्यूटिव इमरान अली समेत महिला हिंसा पर काम कर रहीं संस्थाओं के मंजू सोनी, रानी, फरहा, हिना कौसर, शिनजनी, प्रवेश, तुलिका व हमीदा (लखनऊ), शादाब (मुजफ्फरनगर), अजहर अली (फिरोजाबाद), राजदेव (आजमगढ़), पुष्पा देवी (हरदोई), ललिता (प्रयागराज), महेंद्र कुमार (बांदा), मोमीना परवीन (बरेली), हबीबुर्रहमान (मुरादाबाद), नीती (बनारस), संध्या सिंह (अंबेडकर नगर), दीपक आर्या (सिद्धार्थ नगर), षुभा मिश्रा (रायबरेली), कुसुम (ललितपुर), नीतू सिंह (चंदौली), ऊषा (जौनपुर), मुन्नी बेगम (जौनपुर) समेत प्रदेश के 40 जनपदों के सामाजिक कार्यकर्ता शामिल की रहे।


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