ले-आउट स्वीकृति के बिना प्लाटिंग पर रोक
विकास प्राधिकरण का चेतावनी अभियान
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कुली तलैया तरौंहा में बिना स्वीकृत ले-आउट के की जा रही 7525 वर्गमीटर भूमि पर चल रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि इरफान खाँन द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत बिना किसी मानचित्र या ले-आउट को स्वीकृत कराए प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण अधिनियम के तहत उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार 05 दिसंबर को पूरी अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में की जा रही सभी अवैध प्लाटिंगों को चिन्हित करते हुए नोटिस भेजे जा चुके हैं तथा सचिव को
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| मौके पर अवैध निर्माण ध्वस्त कराती टीम |
निर्देशित किया गया है कि जिन मामलों में स्वीकृति नहीं ली गई है, उन सभी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारीयों का कहना है कि अवैध प्लाटिंग न केवल सुनियोजित विकास में बाधा बनती है, बल्कि जल भराव, अवैध निर्माण विवाद और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं को भी जन्म देती है। इसलिए आम जनता से अपील की गई है कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले भवन मानचित्र या ले-आउट की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लें। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार, क्षेत्राधिकारी कर्वी और सहायक अभियंता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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