दस साल पहले बने सीसीरोड का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने लिया आड़े हाथ
आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना में किया तलब
बांदा/नरैनी, के एस दुबे - बीते दस साल पहले नरैनी नगर पालिका अंतर्गत कराए गए सीसीरोड का समय से भुगतान नहीं करने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले तो ठेकेदार को भुगतान करने का आदेश नरैनी नगर पालिका को दिया किंतु आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर पालिका चेयरमैन को निजी रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में जानकारी दे रहे विद्वान अधिवक्ता हाईकोर्ट विवेक कुमार अवस्थी ने बताया कि तत्संबंध में मा उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रिट पिटीशन संख्या 6715/2025 सुरेश पटेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले तो करीब 10 वर्ष पहले निर्मित किए गए सीसीरोड निर्माण का भुगतान करने का आदेश दिया किंतु जब भुगतान नहीं हुआ तो इसे अदालत की तौहीन मानते हुए अवमानना वाद की सुनवाई के दौरान गलत शपथ पत्र दाखिल करने तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन न करने के मामले में मामले में अध्यक्ष नगर पंचायत नरैनी को चार्ज फ्रेम करने के लिए 16 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश पारित किया, यह आदेश सुरेश कुमार पटेल बनाम मूल चंद सोनकर के मामले में याची के विद्वान अधिवक्ताओ श्री ऋषभ कुमार पाण्डेय एवं श्री विवेक कुमार अवस्थी को सुनने के पश्चात पारित किया है। आदेश की भनक मिलते ही नगर पंचायत नरैनी में हड़कंप मच गया है।


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