दर्जनों गैराज व वर्कशॉप का किया निरीक्षण
एआरटीओ ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । शासन के निर्देश पर एआरटीओ राजीव कुमार व पीटीओ दीप्ती त्रिपाठी ने शनिवार को जिले के विभिन्न गैराज व वर्कशॉप का निरीक्षण करने के बाद परिवहन कार्यालय पर हुई बैठक में जनपद के समस्त डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा वर्कशॉप, गैराज संचालक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसके तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को छह माह तक का करावास रहेगा। ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजानिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है। उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही तीन माह के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य कर दिया जाएगा एवं प्राथमिकता से वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र के निलंबन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध पूरे जिले में सख्त अभियान चलेगा। वाहनों के साथ ही सर्विस सेंटरों की भी जांच की जाएगी। उन्होंने जिले के समस्त वाहन स्वामियों से मोडिफाइड साइलेंसर,प्रेशर हॉर्न, हूटर आदि को अपने वाहनों पर न लगाने की अपील की है।जहां भी इस तरह की अनियमितता मिली संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।इस मौके पर आरआई रवि कुमार, कार्यालय सहायक अरुण कुमार पांडेय, असलम खां, कमलेश कुमार, अजय कुमार, मुनेन्द्र तिवारी, राजेंद्र आदि मौजूद रहे।


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