मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2023 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति धर्मेन्द्र को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।
बांदा, के एस दुबे - पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2023 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद महोबा थाना कबरई क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम छानीकल के रहने वाले आशाराम ने दिनांक 05.03.2023 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी कि उनकी पुत्री का विवाह वर्ष 2022 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महोखर के रहने वाले धर्मेन्द्र से हुई
थी, शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों द्वारा उनकी पुत्री की दिनांक 02.03.2023 को फांसी लगाकर जान से मार दिया गया । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 45/23 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री गवेन्द्र पाल गौतम द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी नितीश कुमार तथा पैरोकार आरक्षी देवीदयाल के अथक प्रयासों से आरोपी पति को सत्र न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।


No comments:
Post a Comment