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Tuesday, September 29, 2026

मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम के खिलाफ पुलिस का कड़ा रुख

सार्वजनिक स्थलों पर चलाया संयुक्त जागरूकता अभियान

एसपी के निर्देश पर एएचटीयू और चाइल्ड हेल्पलाइन का एक्शन

बाल श्रम और बाल विवाह रोकने को चलाया अभियान

बांदा, के एस दुबे । विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी अभियान के अंतर्गत बांदा शहर क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस और विभिन्न सामाजिक संगठनों की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक चेकिंग एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देशन में आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मानव तस्करी, बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करना रहा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट , चाइल्ड हेल्पलाइन बांदा, ग्रामीण स्वावलंबन समिति तथा साथी यूपी संस्था की संयुक्त टीम ने संकट मोचन मंदिर, अशोक लाट चौराहा और बस स्टैंड सहित शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर


अभियान चलाया। बस स्टैंड पर यात्रियों को मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बच्चा चोरी और जहरखुरानी के खतरों से आगाह किया गया। साथ ही आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरोंकृ112, 1098, 1090, 181 एवं 1076 के उपयोग की जानकारी दी गई।पम्पलेट बांटकर लोगों को बाल विवाह न कराने का संकल्प दिलाया गया और अपील की गई कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन को सूचित करें। बच्चों के साथ यात्रा कर रहे अभिभावकों को हिदायत दी गई कि वे बच्चों को सतर्क रखें और किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई खाद्य या पेय सामग्री का सेवन न करें। दुकानों व होटलों की चेकिंग, बाल श्रम कराने वालों को सख्त चेतावनी अभियान के तहत स्टेशन रोड पर स्थित दुकानों, होटलों और ढाबों पर बाल श्रम उन्मूलन रोकथाम चेकिंग अभियान चलाया गया।टीम ने व्यवसायियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी या काम कराना कानूनी अपराध है। आसपास के दुकानदारों और आम जनता को जागरूक करते हुए कड़ी हिदायत दी गई कि यदि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार बच्चों से बाल श्रम कराते पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संकट मोचन मंदिर परिसर में भी आने वाले श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को बाल श्रम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।




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