मदंसौर, अंकित जैन । माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एनएस बघेल सा0 मदंसौर ने आरक्षी केंद्र कोतवाली मदंसौर के प्रकरण में भादवि की धारा 306 मेें गुटखा व्यापारी की पत्नी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हूए मीडिया सेल प्रभारी श्री नितेश कृष्णन द्वारा बताया गया कि शहर के चर्चित प्रकरण जिसमें गुटखा व्यवसायी के आत्महत्या करने पर उसकी पत्नी, जिम ट्रेनर व जिम मालिक के विरूद्ध शहर कोतवाली में धारा 306, 384, 109 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले के अनुसार व्यवसायी की पत्नी जिम जाने के नाम पर जिम ट्रेनर अल्ताफ से प्रेम कर बैठी थी जिम ट्रेनर जिसका फायदा उठाकर व्यवसायी की पत्नी से शारीरिक संबंध बना लिये थे तथा इस बात को लेकर व्यवसायी से पैसे की मांग करता था। जिससे प्रताडित होकर
गुटखा व्यापारी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। जिस मेें पुलिस के द्वारा गुटखा व्यापारी की पत्नी भी आरोपी बनाई गई है।आज माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में गुटखा व्यापारी की पत्नी का जमानत आवेदन लगाया गया था जिसका लोक अभियोजक श्री कांतिलाल राठौर के द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया । फरियादी की ओर से भी जमानत आवेदन पर आपत्ति श्री के.के. जोशी द्वारा की गई जिस पर से माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एनएस बघेल सा0 मदंसौर द्वारा आरोपिया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


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