देवेश प्रताप सिंह राठौर
उत्तर प्रदेश झांसी प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही अस्थाई लाइसेंस धारी लगाएं अपनी पटाखों की दुकान:- जिलाधिकारी
पटाखों की दुकानों में ना लगाई जाएं हैलोजन लाइट, दुर्घटना होने की अधिक होती है संभावना
शासन की गाइड लाइन का किया जाए प्रत्येक दशा में पालन, ना करने पर होगी कार्यवाही:- जिलाधिकारी
अस्थाई एवं स्थाई लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेता अपनी-अपनी दुकानों पर अपनी लाइसेंस की छाया प्रति करें प्रदर्शित:- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने दीपावली त्यौहार को लेकर व्यापारी मंडल एवं आतिशबाजी विक्रेताओं से अपील करते हुए कहा कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार पटाखों की बिक्री करें।
झाँसी - जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में कोई भी फुटकर विक्रेता एवं भंडारण या बड़ी दुकान वाला विक्रेता पटाखे नहीं बेचेगा। ऐसी दुकान अगर लगाए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि गाइड लाइन के अनुसार अस्थाई लाइसेंस धारियों द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर ही दुकानों को लगाया जाए तथा वहां पर टीन की चादर या पक्का निर्माण ही होना चाहिए लकड़ी घास फूस या प्लास्टिक पन्नी से बनाई गयी दुकान किसी भी दशा में नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापी विक्रेताओं को निर्देश दिये है कि समस्त स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रवार झांसी शहर में क्राफ्ट मेला ग्राम मुक्ताकाशी मंच , प्रेमनगर एवं पुलिया नं0-9 में सेन्ट ज्यूडस स्कूल में, हंसारी क्षेत्र में हंसारी सारन्द्रा नगर हनुमान मन्दिर के पास, राजगढ़ क्षेत्र में राजगढ़ हनुमान मन्दिर के पास एवं बिजौली क्षेत्र में बिजौली ग्राम सैंयर चौराहा के पास तीन दिवस हेतु चिन्हित स्थानों पर स्थायी/अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगायी जायेगी।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा बेचने की परमिशन नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से दी जा रही है, पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर लाइसेंस दिया जा रहा है। कोई भी पटाखा विक्रेता बिना अनुमति के पटाखे नहीं बेचेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पटाखे विक्रेता एवं व्यापार मंडल के लोग अन्य लोगों को भी जागरूक करें ताकि जनपद में त्योहार खुशहाली पूर्ण मनाया जा सके। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति गली, आबादी वाले रोड, बाजार, रेहड़ी पर पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी आतिशबाजी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति दुकान में हैलोजन वाली लाइट नहीं लगाएगा। एवं दो दुकानों के बीच लगभग 3 से 4 मीटर का फासला रहेगा। बिक्री करने वाला दुकानदार अगर दुकान बंद करके जाता है तो उससे पहले वह प्रत्येक दशा में दुकान की जांच कर ले कि कहीं मोमबत्ती या दीपक तो जला हुआ नहीं छोड़ दिया है और साथ ही लाइट भी बंद करके जाए।
जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस स्थान का लाइसेंस निर्धारित किया गया है वहीं अपनी दुकान रखें। उन्होंने कहा कि जहां स्थान चयनित किया गया है उस स्थान पर ही अस्थाई लाइसेंसधारी अपने पटाखों की बिक्री करें। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी दशा में अस्थाई लाइसेंस धारी अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने का अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसी शिकायत संज्ञान में आती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सेफ्टी की है तथा सभी आतिशबाजी की बिक्री करने वाले यह भी सुनिश्चित कर लें की दुकान के पास पानी की बाल्टी एवं बालू से भरी बाल्टी प्रत्येक दशा में उपलब्ध हो। जनपद में ओवर रेटिंग पटाखों की बिक्री किसी भी दशा में ना की जाए। वाहनों की पार्किंग अव्यवस्थित ना हो और ना ही यातायात बाधित हो इसको प्रत्येक दशा में देख लिया जाए। आतिशबाजी के विक्रेता अपने मूल लाइसेंस की छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा अस्थाई एवं स्थाई लाइसेंस वाले पटाखे विक्रेता अपने लाइसेंस की छाया प्रति अपनी दुकानों पर भी प्रदर्शित करेंगे ताकि सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि दुकान सही है।
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