फतेहपुर, मो. शमशाद । न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2 के विद्वान न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फर्जी बैनामा कराने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश बिंदकी पुलिस को दिए हैं। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट ने पैरवी की। वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान ने बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के बागबादशाही निवासी मो0 आजम पुत्र रईस अहमद ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि फतेहपुर स्थित गाटा नं0 73 की गाटा संख्या 73 ख रकबा 0.3610 हे0 व 82 क रकबा 0.0400 हे0 कुल दो किता कुल रकबा 0.40101 हे0 कृषि योग्य भूमि है। उनके पिता का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। इसी का फायदा उठाकर फिरोज अपने साथियों अंकित मिश्रा व हैदर के साथ पिता को बहला-फुसलाकर आठ जुलाई 2024 को ले गया और उक्त भूमि का बैनामा रजिस्ट्रार बिंदकी के समक्ष अपने हक में करा लिया। बैनामे में विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाई गई चेक संख्या 000007 दिनांकित 08-07-2024 तीन लाख रूपए बैंक आफ बड़ौदा शाखा बकेवर को बैनामा कराने के बाद उसके पिता से फिरोज, अंकित
वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान। |
मिश्रा व हैदर ने यह कहकर वापस ले लिया है कि दो तीन दिन में चेक की धनराशि नगद दे देंगे, लेकिन उक्त चेक की धनराशि पिता को नहीं दी गई। बताया कि जब फर्जी कूटरचित बैनामे का असल रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा तब उन लोगों को फर्जी बैनामे की जानकारी मिली। जिस पर वह रजिस्ट्रार बिंदकी के यहां पहुंचा और खोजबीन की तो घटना के बाबत स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुई। पीड़ित के अनुसार 22 सितंबर 2024 को बिंदकी थाने में सूचना दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसी दिन एसपी को जरिए रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र भेजा लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए विद्वान न्यायाधीश मो0 साजिद ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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