मप्र सतना चित्रकूट एरिया में स्थित है आश्रम, उच्च न्यायालय से जमानत के बाद था फरार
बांदा, के एस दुबे । हत्या के मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला एवं सत्र न्यायालय उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया था। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अभियुक्त फरार चल रहा था। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट एरिया में स्थित फलाहारी आश्रम से पुलिस ने उसे साधुवेश में गिरफ्तार किया। बिसंडा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त बाबूलाल पुत्र सिकदार निवासी पल्हरी थाना बिसंडा को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब हो कि अभियुक्त ने जमीनी बंटवारे के विवाद के लेकर 30 जुलाई 1985 को अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर अपने पड़ोसी की हत्या कर दी थी, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था। इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अभियुक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 28 जुलाई 1986 को आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियुक्त की अपील पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को सशर्त जमानत
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पुलिस गिरफ्त में बाबूलाल। |
दी गई थी। समय-समय पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होकर फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एसपी ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी बबेरु सौरभ सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी करते हुए अभियुक्त को फलहारी आश्रम चित्रकूट जनपद सतना (मप्र) से गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि अभियुक्त आश्रम में साधुवेश में पहचान छिपाकर रह रहा था। के भेष में पहचान छुपाकर रह रहा था। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक बिसंडा सुरेश कुमार सैनी, उप निरीक्षक मणिशंकर मिश्र, हेड कांस्टेबल सतीश कुमार भार्गव, कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार शामिल रहे।
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