मऊ/चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी रामऋषि रमन ने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के महत्व और लाभों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के निर्देशों के अनुसार, यदि किसान 15 अप्रैल तक अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उन्हें सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा फार्मर रजिस्ट्री को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में शुरू किया है। इसका उद्देश्य किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से पहुंचाना है। उप जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को 15 अप्रैल तक शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों से अपील की गई है, कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों
के साथ जनसेवा केंद्रों या लेखपालों द्वारा लगाए गए कैंपों में जाकर अपना पंजीकरण कराएं। लापरवाही बरतने वाले राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इसमें कृषि उत्पादों का सुविधाजनक वितरण, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, फसली ऋण की आसान उपलब्धता और किसान क्रेडिट कार्ड का त्वरित वितरण शामिल है। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को खाद और बीज जैसी आवश्यक चीजें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए 15 अप्रैल तक अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। इसके लिए वे अपने संबंधित गांव के लेखपाल या जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।


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