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Tuesday, July 21, 2026

बांदा में गैंगस्टर निरंजन की 80 हजार की अवैध संपत्ति कुर्क

मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई

बांदा, के एस दुबे । प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बांदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार, 20 जुलाई 2026 को गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की लगभग 80 हजार रुपये की अवैध चल संपत्ति ट्रैक्टर को कुर्क कर लिया गया। मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम जौरही का है। यहाँ का निवासी अभियुक्त निरंजन पुत्र स्वयंबर गिरोह बनाकर समाजविरोधी क्रियाकलापों, लूटपाट और रंगदारी  जैसे अपराधों में संलिप्त था। अभियुक्त के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप  अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


मामले की विवेचना मटौंध के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचक ने अभियुक्त द्वारा अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति की पहचान कर कुर्की रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट  बांदा को भेजी थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 22 मई 2026 को कुर्की के आदेश जारी किए गए थे। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त का 80 हजार रुपये मूल्य का ट्रैक्टर सीज कर लिया। बांदा पुलिस द्वारा इस अभियुक्त पर यह दूसरी बड़ी वित्तीय कार्रवाई है। इससे पूर्व 5 जून 2026 को भी पुलिस ने निरंजन की 24 लाख रुपये मूल्य की अवैध रूप से अर्जित चल संपत्ति हार्वेस्टर को कुर्क किया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अभियुक्त निरंजन एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध लूट, जबरन वसूली और गुंडा एक्ट सहित 18 से अधिक आपराधिक मामले पंजीकृत हैं।


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