जीएसटी पंजीकरण के लिए किया जागरूक
बांदा, के एस दुबे । शासन एवं राज्य कर मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में राज्य कर विभाग, बांदा द्वारा 17 जुलाई 2026 को जरैली कोठी स्थित यादव मैरिज लॉन में मैरेज हॉल एवं लॉन संचालकों के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त दुर्गेश त्रिपाठी, जय प्रकाश तथा राज्य कर अधिकारी शशि कुमार यादव एवं मारुति नंदन ने मैरेज हॉल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण, कर देयता और संबंधित नियमों की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने व्यापारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए कर व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने बताया कि बांदा जनपद के अधिकांश मैरेज हॉल का वार्षिक कारोबार जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्य सीमा से कम है, इसलिए वे पंजीकरण के दायरे में नहीं आते। इस पर राज्य कर अधिकारियों ने स्वैच्छिक पंजीकरण के लाभों की जानकारी दी और उत्तर प्रदेश सरकार की व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना सहित अन्य सुविधाओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने व्यापारियों से नियमों के अनुरूप पंजीकरण कराने और कर व्यवस्था में सहभागी बनने का आह्वान किया। व्यापारी संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य कर संबंधी जागरूकता बढ़ाना, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा।


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