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Saturday, July 18, 2026

मसौनी पम्प कैनाल की सरकारी जमीन पर खेती पर रोक, सिंचाई विभाग ने जारी किया नोटिस

बांदा, के एस दुबे । जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम मसौनी में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। लघु डाल नहर उपखण्ड बबेरू के सहायक अभियन्ता तृतीय द्वारा जारी पत्रांक-118, दिनांक 13 जुलाई 2026 के माध्यम से किसानों को मसौनी पम्प कैनाल की भूमि पर बुआई और जुताई नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि मसौनी पम्प कैनाल के अंतर्गत आने वाली सिंचाई विभाग की भूमि पर कुछ किसानों द्वारा खेती किए जाने की जानकारी मिली है। ऐसे में सभी कृषक बंधुओं से अपील की गई है कि वे विभागीय भूमि पर किसी भी प्रकार की बुआई अथवा जुताई न करें। यदि इसके


बावजूद खेती की जाती है, तो उससे होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित किसान की स्वयं होगी। सिंचाई विभाग ने इस संबंध में ग्राम पंचायत अध्यक्ष भरतपुर मसौनी, कटरा कलींजर एवं तलहटी कलींजर को भी पत्र भेजकर सहयोग की अपेक्षा की है, ताकि विभागीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके। नोटिस की प्रमुख बातें

जारीकर्ता: सहायक अभियन्ता तृतीय, लघु डाल नहर उपखण्ड, बबेरूचेतावनी: विभागीय भूमि पर खेती करने पर होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी यदि उसी भूमि पर पेट्रोल पंप, थाना या अन्य स्थायी निर्माण भी हैं, तो उनके संबंध में कार्रवाई सामान्यतः अलग नोटिस या अलग विभागीय/राजस्व कार्रवाई के माध्यम से की जाती है। अभी उपलब्ध नोटिस केवल किसानों द्वारा बुआई-जुताई के संबंध में है। जब तक उन निर्माणों के संबंध में कोई आधिकारिक आदेश या नोटिस सामने न आए, यह कहना उचित नहीं होगा कि उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।


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