बांदा, के एस दुबे । जिले में गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में आरोपियों को बड़ा कानूनी झटका लगा है। विशेष गैंगस्टर न्यायालय ने लगभग 41.66 लाख रुपये मूल्य की कुर्क की गई कार और पोकलैंड मशीन को मुक्त कराने की मांग से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपी संपत्तियों की खरीद से जुड़े वैध और संतोषजनक आय के स्रोत साबित करने में नाकाम रहे। यह पूरा प्रकरण जनपद बांदा के थाना कालिंजर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 79/2022 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, अभिलेखों में अभियुक्त विकास कुमार गुप्ता पुत्र लालाराम गुप्ता, निवासी साहब नगर, कल्याणपुर, कानपुर नगर के विरुद्ध थाना कालिंजर में ही अन्य आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मुकदमों का भी उल्लेख है।
कार्रवाई के दौरान जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त की संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए थे। आवेदक पक्ष की ओर से न्यायालय में तर्क दिया गया था कि उसकी कृषि भूमि, ठेकेदारी और अन्य व्यवसायों से आय है। कार खरीदने के लिए फाइनेंस सुविधा लेने और पोकलैंड मशीन को किराए पर चलाकर आय अर्जित करने का दावा करते हुए आयकर रिटर्न, कृषि अभिलेख व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। राज्य की ओर से पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने कुर्की आदेश का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि संपत्तियों की खरीद के लिए ठोस, विश्वसनीय और वैध आय के स्रोतों का होना अनिवार्य है, जो कि कागजी दावों और अपर्याप्त दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं होता। विशेष न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावलियों का बारीकी से परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि प्रस्तुत किए गए वित्तीय दस्तावेजों और आयकर रिटर्न से विवादित संपत्तियों के क्रय हेतु पर्याप्त एवं संतोषजनक वैध आय का स्रोत स्थापित नहीं होता है। तथ्यों और साक्ष्यों के अभाव को आधार बनाते हुए न्यायालय ने कार और पोकलैंड मशीन को अपराध से अर्जित धन से निर्मित संपत्ति माना और इन्हें मुक्त किए जाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही, न्यायालय ने आदेश की प्रति अग्रिम एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं।


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