न कराए तो बैंक को बताए किसान
हमीरपुर, महेश अवस्थी । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि जो ऋणी कृषक अपनी फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिभागिता नही चाहते अथवा बीमा नही कराना चाहते ,वो अपने संबंधित बैंको को लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर ,ईमेल , डाक अथवा संचार के अन्य किसी माध्यम से 24 जुलाई तक अवगत करा दे। ताकि संबंधित बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त कर बीमा न किये जाने की कार्यवाही की जाय। ज्ञात हो कि 24 जुलाई तक किसानों द्वारा फसल का बीमा न करने की सूचना न दिए जाने पर ऋणी कृषको का फसल बीमा संबंधित बैंक द्वारा कर दिया जाएगा। इस संबंध में बैंको द्वारा नोटिस बोर्ड में सूचना चस्पा की जाय। बड़े बड़े बैनर लगाए जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषको के फसल बीमा योजना के क्लेम का शीघ्रता से भुगतान किया जाय। गत वर्ष के 243 रिजेक्ट बीमा क्लेम का परीक्षण कर उनको कमेटी के माध्यम से स्वीकृत कराया जाय। बैंको द्वारा केसीसी नवीनीकरण तथा नए केसीसी बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाय। एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के बैंकर्स द्वारा शीघ्रता से खाते खोले जाए, इनकी पत्रावलियों को लंबित न रखा जाय। एलडीएम ने भी कृषको को सूचित किया कि जो कृषक बीमा नही चाहते वे 24 जुलाई से पूर्व बैंको में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दे दे। बताया कि गैर ऋणी कृषक जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपना फसल बीमा करा सकते हैं ।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कमलेश कुमार वैश्य , उपायुक्त स्वतः रोजगार कमलेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी सरस तिवारी , जिला उद्यान अधिकारी उमेशउत्तम , एलडीएम सहित बैंकर्स मौजूद रहे।


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