जिला विद्यालय वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने जिला विद्यालय वाहन परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि शैक्षिक संस्थानों के बच्चों की सुरक्षा को विद्यालयीय वाहनों के विनियमन/नियंत्रण के मद्देनजर परिवहन विभाग ने संघन प्रवर्तन की कार्यवाही की। सोमवार को डीएम ने कहा कि विद्यालयीय भौतिक/तकनीकी दशा की जांच उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाये। वाहनों के प्रपत्र वैध होने चाहिए। विद्यालयीय वाहनों में पारदर्शी फस्र्ट एड बाक्स व बीआईएस मार्क दो किलो क्षमता वाले अग्नि शमन यंत्र, सीएनजी सिलेंडर हों। विद्यालय वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगायें। 18 वर्ष की आयु से कम छात्र-छात्रायें को दोपहिया व चारपहिया वाहन विद्यालय लाने में प्रतिबन्धित किया
बैठक में निर्देश देते डीएम। |
जाये। विद्यालयीय चालकों का वर्ष में एक बार स्वास्थ्य नेत्र परीक्षण शिविर के आयोजन किया जाये। ड्राइवर या परिचर मोबाइल फोन लेकर चलें। आपात स्थिति में घटना के सम्बन्ध में विद्यालय प्राधिकारी को सूचित कर सकें। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों से कहा कि विद्यालयीय परिवहन सुरक्षा समिति बाबत सम्बन्धित पुलिस अधिकारी व नगर पालिका प्राधिकारी से विचार-विर्मश कर विद्यालय पार्किंग व विश्राम स्थलों को चिन्हित करें। विद्यालयीय वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग से कराया जाये। जिलाधिकारी ने शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को निर्देश दिये कि सभी शैक्षिक संस्थानों के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति का गठन कर प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी व अप्रैल में बैठक अवश्य करें। बैठक में एडीएम एफआर उमेश चन्द्र निगम, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी कर्वी सुश्री पूजा साहू, पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात यामीन अहमद, यात्रीकर अधिकारी दीप्ति त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड संतोष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी इन्द्र नारायण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा, यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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