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Tuesday, September 3, 2024

ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का तीसरे दिन भी धरना जारी

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत ठगों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग

फतेहपुर, मो. शमशाद । ठगी पीड़ितों के जमा रूपयों का भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का असहयोग आंदोलन नहर कालोनी प्रांगण में तीसरे दिन भी जारी रहा। ठगी पीड़ितों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से ठगी पीड़ितों का भुगतान कराए जाने के साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत ठगों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की। असहयोग आंदोलन की अगुवई जिलाध्यक्ष अमृतलाल ने करते हुए कहा कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी क़ानून 2019 बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमाराशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम

नहर कालोनी में असहयोग आंदोलन को संबोधित करते वक्ता।

अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी, समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहुत से राज्यों एवं जिलों में संघ या राज्यों ने बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया। जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है अधिकार है। आवाज उठाई कि भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान तुरंत करें, बेरोजगार निर्दाष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें व भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड दिया जाए। इस मौके पर हरीओम प्रजापति, रामशरन दास, दीपक कुमार सैनी, कृष्ण कुमार, अम्बिका प्रसाद, मातदीन पाल, चंद्रशेखर प्रजापति, जितेंद्र सिंह, जगमोहन, रूद्रपाल शर्मा, विनोद कुमार मौर्य, राम औतार भी मौजूद रहे। 


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