धारा 14(1) के तहत होगा सम्पत्ति जब्तीकरण
फतेहपुर, मो. शमशाद । दिलीप सैनी हत्याकाण्ड के आरोपियों के खिलाफ आज कोतवाली पुलिस ने गिरोहबंद अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत 2/3 का मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या में शामिल आलोक तिवारी उर्फ अक्कू पुत्र स्व0 वंकिमचन्द्र तिवारी व उसके भाई अन्नू तिवारी उर्फ अनुराग तिवारी निवासीगण पक्का तालाब के अलावा बब्लू पटेल उर्फ जितेन्द्र निवासी पक्का तालाब, चिक्कन उर्फ आशीष कुमार विश्वकर्मा, विपिन शर्मा, सुनील राणा लेखपाल, अंकित तिवारी, शाहरूख खान व सुभाष
चन्द्र पाण्डेय एवं मो0 अफजल उर्फ जांटी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए हत्या, गाली-गलौज, मारपीट करना, अवैध असलहा व तमंचे लेकर जान से मारने की धमकी जैसे अपराध करना आम बात है। इनके आपराधिक कृत्यों से आम जनमानस में भय व दहशत का माहौल है। इसलिए ऐसे गिरोह को समाज में स्वछंद विचरण करना जनहित में नही है। इनकी समाज विरोधी गतिविधियों को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। साथ ही धारा 14(1) के तहत इनके द्वारा कमाई गई अवैध सम्पत्तियों की जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।
No comments:
Post a Comment