चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । कलेक्ट्रेट सभागार सोनेपुर में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम एफआर ने की जिसमें जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन व आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। सहायक आयुक्त (खाद्य) सुश्री प्रियंका सिंह ने बताया कि 01.11.2024 से 28.02.2025 तक जिले में 253 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए, जिनमें से 177 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। हैरान करने वाली बात यह रही कि इनमें से 84 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बैठक में यह भी बताया गया कि इस अवधि में विभिन्न न्यायालयों में 131 मामले
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बैठक लेते एडीएम |
दर्ज किए गए, जिनमें से 52 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल 6,12,000 रूपए का अर्थदंड लगाया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (एफआर) ने जिला आबकारी अधिकारी व मंडी सचिव को निर्देश दिया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों को खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण से अनिवार्य रूप से आच्छादित करें। इस बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, डीएसओ, डीपीओ, होम गार्ड विभाग के अधिकारी सहित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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