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Sunday, March 9, 2025

कार्यशाला में एचआईवी अधिनियम की दी जानकारी

फतेहपुर, मो. शमशाद । शनिवार को कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी सभागार में राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दो पालियों में एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से सरकारी एवं प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स को एचआईवी अधिनियम 2017 और यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में अवगत कराया। मेडिकल कॉलेज (जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय) के अलावा समस्त प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राइवेट नर्सिंग होम से कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे चिकित्साधिकारी और स्टाफ नर्स को सचिव जिला विधिक प्राधिकरण के प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट अमित तिवारी ने एचआईवी अधिनियम 2017 के अन्तर्गत एचआईवी/एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखने, भेदभाव न करने एवं सामान्य अवसर

सीएमओ कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में जानकारी देते वक्ता।

प्रदान किये जाने के संबंध में चर्चा की। अवगत कराया कि किसी भी सरकारी/प्राइवेट संस्थान जहां 20 से अधिक लोग कार्यरत हैं, में शिकायत अधिकारी नामित किये गए हैं। जिनके द्वारा अधिनियम के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर शिकायत की जांच कर रिपोर्ट अम्बुडसमैन (मण्डलायुक्त) को समय सीमा के भीतर उपलब्ध करायी जानी है। कार्यशाला में जिला क्षयरोग अधिकारी/नोडल उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा एचआईवी/एड्स के लक्षण, फैलाव के माध्यम और रोकथाम के साथ साथ कार्यस्थल पर संपर्क न होने हेतु यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में चर्चा की गई। कार्यशाला में आईसीटीसी (जिला चिकित्सालय पुरुष, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्दकी और खागा) एवं एआरटी केन्द्र जिला चिकित्सालय के एलटी और काउंसलर उपस्थित रहे।


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