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Saturday, July 25, 2026

विद्यालय के 100 मीटर दायरे में तंबाकू-गुटखा की दुकानें हटाएं: जिलाधिकारी

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि -  जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने शनिवार को धनुष चौराहा के निकट स्थित परिषदीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने तंबाकू, गुटखा एवं धूम्रपान सामग्री की दुकानें संचालित पाई गईं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका को तत्काल प्रभाव से इन दुकानों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम" के तहत विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा एवं धूम्रपान संबंधी सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।



जिलाधिकारी ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंधित सामग्री को तुरंत विद्यालय परिसर के आसपास से हटाया जाए। भविष्य में यदि निर्धारित क्षेत्र में तंबाकू या गुटखे का विक्रय पाया गया तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग और पुलिस को भी संयुक्त रूप से अभियान चलाकर विद्यालयों के आसपास प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक माहौल को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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