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Sunday, July 19, 2026

डॉ. ब्रह्मदत्त सिंह को फतेहपुर की स्थायी लोक अदालत का अतिरिक्त प्रभार

दो सदस्य पद रिक्त होने पर यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का फैसला,वादों के निस्तारण में आएगी तेजी

बांदा, के एस दुबे । फतेहपुर की स्थायी लोक अदालत में दोनों सदस्य पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे थे।वादों के समयबद्ध निस्तारण और न्यायिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (यूपीएसएलएसए) ने बांदा की स्थायी लोक अदालत के सदस्य डॉ. ब्रह्मदत्त सिंह को फतेहपुर की स्थायी लोक अदालत का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है।इस संबंध में सदस्य सचिव डॉ. मनु कालिया की ओर से आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।प्राधिकरण के आदेश के अनुसार,फतेहपुर में दोनों सदस्य पद रिक्त होने से स्थायी लोक अदालत में लंबित वादों के निस्तारण में


कठिनाइयां आ रही थीं।ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश पर यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है,ताकि न्यायिक कार्यों की निरंतरता बनी रहे और वादकारियों को समय पर न्याय मिल सके।आदेश के मुताबिक,डॉ. ब्रह्मदत्त सिंह नियमित सदस्यों की नियुक्ति होने अथवा अगले आदेश तक फतेहपुर में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।नियमित सदस्य कार्यभार ग्रहण करते ही उनका अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा और वे बांदा स्थित अपने मूल पद पर पूर्ववत कार्य करेंगे।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आदेश की प्रतियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बांदा एवं फतेहपुर सहित संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।यह व्यवस्था स्थायी लोक अदालत के न्यायिक कार्यों को गति देने और वादकारियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


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