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Friday, August 21, 2026

ई-लॉटरी से 109 किसानों की चमकी किस्मत, कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

743 किसानों ने की थी ऑनलाइन बुकिंग, 40 किसान लक्ष्य पूरा होने पर स्वतः चयनित

फतेहपुर, मो शमशाद । कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को विकास भवन सभागार में ई-लॉटरी कराई गई। मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना की अध्यक्षता में हुई ई-लॉटरी में विभिन्न विकास खंडों के 109 किसानों का कृषि यंत्रों के लिए चयन किया गया। इसके अतिरिक्त लक्ष्य के बराबर बुकिंग होने के कारण कृषि निदेशालय स्तर से 40 किसानों का स्वतः चयन भी किया गया है।

ई-लाटरी में भाग लेते अधिकारी व किसान।

उप कृषि निदेशक ने बताया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) तथा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू (सीआरएम) योजनान्तर्गत वर्ष 2026-27 में अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए 16 जुलाई से 10 अगस्त तक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग कराई गई थी। इस दौरान विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए कुल 743 किसानों ने आवेदन/बुकिंग की थी, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर ई-लॉटरी के माध्यम से 109 लाभार्थियों का चयन किया गया। ई-लॉटरी में 11 कस्टम हायरिंग सेंटर (10 लाख रुपये परियोजना लागत), चार कस्टम हायरिंग सेंटर (30 लाख रुपये परियोजना लागत), 12 रोटावेटर, आठ लेजर लैंड लेवलर, दो कंबाइन हार्वेस्टर, दो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, दो स्ट्रारीपर, पांच पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, तीन मल्टीक्रॉप थ्रेसर, दो मिनी राइस मिल, दो कल्टीवेटर, दो हैरो, दो पावर टिलर, दो किसान ड्रोन, दो डीएसआर, दो आलू खुदाई मशीन, दो आलू बुवाई मशीन, एक ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइन हार्वेस्टर, 36 सुपर सीडर, दो पैडी स्ट्रॉ चॉपर, एक हे-रेक, एक पावर वीडर, एक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ और एक क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड के लिए किसानों का चयन किया गया। उप कृषि निदेशक ने चयनित किसानों को बधाई देते हुए निर्देशित किया कि वे कृषि यंत्रों की खरीद निर्धारित मानकों के अनुरूप पंजीकृत फर्म से ही करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड कराना सुनिश्चित करें, ताकि सत्यापन के बाद अनुदान की धनराशि उनके खाते में भेजी जा सके। किसानों को यह भी स्पष्ट किया गया कि कृषि यंत्र खरीदने से पहले उसकी कीमत की 50 प्रतिशत धनराशि अपने बैंक खाते से सीधे विक्रेता के खाते में ट्रांसफर करनी होगी। सत्यापन के दौरान विक्रेता फर्म के खाते में धनराशि भेजे जाने का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा। योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसान कार्यदिवस में कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ई-लॉटरी के दौरान उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, एलडीएम, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, प्रगतिशील कृषक, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि सहित विभिन्न विकासखंडों से कृषि यंत्रों की बुकिंग करने वाले करीब किसान मौजूद रहे।


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