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Saturday, August 24, 2019

पूर्व विधायक को नहीं मिली राहत, असलहों के लाईसेंस निरस्त

हमीरपुर, महेश अवस्थी । सामुहिक हत्याकाण्ड में सजा काट रहे पूर्व विधायक सहित एक अन्य अभियुक्त की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जब कि अन्य अभियुक्त रघुवीर सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तीन माह में पेश करने के आदेश मेडिकल कालेज कानपुर को दी गई है। 26 जनवरी 2097 को मुख्यालय में एक ही
परिवार के पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पूर्व विधायक अशोक सिंह चन्देल, आशुतोष सिंह व रघुवीर सिंह सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 19 अप्रेल 2019 को हार्हकोट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 मुल्जिमानों को जेल भेज दिया गया था, जबकि आरोपी  की मौत  हो चुकी है। पूर्व विधायक अशोक सिंह चन्देल आगरा जेल में बन्द हैं, और आशुतोष सिंह फतेहगढ़ जेल में सजा काट रहे हैं। रघुवीर सिंह का उर्सला अस्पताल कानपुर में इलाज चल रहा है। वादी राजीव शुक्ला ने बताया कि पूर्व विधायक व डब्बू सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट   के आदेश स्टे को निलम्बन की विशेष अनुमति याचिका डाली गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। पूर्व विधायक के अधिवक्ता प्रोणस सिंह ने बताया कि सरकारी वकील ने रघुवीर सिंह की मेडिकल रिपोर्टों के सत्यापन के लिये समय मांगा है, जबकि डब्बू सिंह की याचिका पर अभी सुनवाई होनी है। उधर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पूर्व विधायक अशोक सिंह चन्देल  के  तीन लाईसेंसी असलहों के लाईसेंस निरस्त कर दिये हैं।

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