जालौन (उरई)। मतदाता सत्यापन के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। हर मतदाता का सत्यापन हर हाल में 30 सितंबर तक होना है। अगर सत्यापन नहीं हुआ मताधिकार से वंचित हो जायेंगे। इसलिए बी एल ओ इस कार्य में लापरवाही न करें यह निर्देश उपजिलाधिकारी ने तहसील सभागार में आयोजित बी एल ओ की बैठक में दिये।
उपजिलाधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने कहा कि मतदाता सत्यापन की तारीख आयोग ने 30 सितम्बर निर्धारित की गई है किन्तु अभी तक सत्यापन प्रक्रिया बहुत धीमी है। उपजिलाधिकारी ने धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त कर तेजी लाने के निर्देश। उन्होंने विधानसभा जालौन व कालपी के बी एल ओ को कड़ी चेतावनी दी कि वह चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने में लापरवाही न के बरना कार्यवाही हो जायेगी।तहसीलदार बलराम गुप्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता सत्यापन के 11 दस्तावेजों की मान्यता दी गई है जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक आदि को सम्मलित किया गया है। मतदाता बी एल ओ के माध्यम से या चुनाव आयोग की बेबसाइट पर जाकर स्वयं सत्यापन कर सकता है।तहसील में संचालित बी आर सी में दस्तावेज जमा करके भी सत्याप कराया जा सकता है। सत्यापन होना आवश्यक है। सत्यापन के अभाव में मतदाता मतदान से बंचित हो सकता है। इस मौके जालौन व कालपी विधानसभा के तहसील के बीएलओ उपस्थित थे।


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