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Friday, October 4, 2019

स्कूलों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन

कानपुर नगर, हरिओम गुप्ता -  निःशुल्क एवं बाल शिखा के अधिकार के अंतर्गत हुए प्रवेश को न लेने वाले स्कूलों पर कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी कानपुर को दोस्त सेवा सेवा संस्थान के सदस्यो द्वारा ज्ञापन दिया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष रवि शुक्ला ने कहा कि आरटीई एक्ट मेें निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चो को 6 से 14 वर्ष तक प्राइवेट  स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों तक शिक्षा  निशुल्क देने का प्राविधान है।
             

उन्होने कहा सभी प्राइवेट स्कूल आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश लेने के लिए बाध्य है, उस कानून के बाद भी आरटीई एक्ट में हुए प्रवेश को डीपीएस सर्वोदय नगर व कंगारू किड्स सिविल लाइन व दुर्गा प्रसाद विधा निकेतन, फातिमा कानवेंट अशोक नगर व कई अन्य नामी गिरामी स्कूलो द्वारा प्रवेश लेने से मना कर दिया गया जो इस नियम का खुला उल्लघंन है। नियम यह है कि जो स्कूल प्रवेश नही लेगा उसकी मानयता से लेकर सभी कार्यवाही करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को उ0प्र0 सरकार द्वारा कार्यवाही प्रावधान दिया है लेकिन बोसिक शिक्षा अधिकारी व उनका विभाग किसी भी स्कूल को नोटिस नही देता तथा स्कूल वालो से मिलीभगत के कारण कार्यवाही नही हो रही है। कहा जानबूझ कर स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटो को भी कम दिखया जाता है साथ ही जिलाधिकारी से राष्ट्रीय बाल आयोग दिल्ली द्वारा 20 दिन के भीतर जांच आख्या व कार्यवाही सुनिश्चत करने की बात कही। कहा छावनी क्षेत्र में दूसरे चरण के जो प्रवेश होेन थे अब तक उसके रिजल्ट नही निकले। इस दौरान राकेश मिश्रा, अब्दुल कादिर, भगवत दास, तेजबहादुर सिंह, भूपेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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