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Wednesday, July 22, 2020

खरीदार को मास्क पहनना जरूरी, तभी मिलेगा सामान

हमीरपुर, महेश अवस्थी  । कोरोना वायरस / कोविड 19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम की बैठक में जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी प्रकार की गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित की जाएं । नाइट कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाए।मास्क के प्रयोग के बारे में जागरूक किया जाए । बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालो से जुर्माना वसूला जाए।  कोरोना / कोविड19  के बचाओ के बारे में लाउडस्पीकर  से अनाउंसमेंट कराया जाए/ जागरूक किया जाय। कंटेनमेंट जोन में / आइसोलेटेड घरों में कोरेंटीन से संबंधित फ्लैग / नोटिस अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए।  जिलाधिकारी ने कहा कि उपायुक्त वाणिज्यकर ,अभिहित अधिकारी , जिला पूर्ति अधिकारी तथा संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी दुकानदार / व्यापार बंधु अपने सामानों का विक्रय अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर तथा मास्क पहनने वाले व्यक्ति को विक्रय किया जाए । बसों में कुल  सीट क्षमता के अनुसार ही लोगों द्वारा यात्रा की जाए , निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों के यात्रा करने पर तथा बिना मास्क लगाए बस में यात्रा करने वालों पर एआरटीओ द्वारा प्रवर्तनीय कार्रवाई की जाय, जुर्माना लगाया जाए ।जिलाधिकारी ने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा का सेवन चिकित्सक से परामर्श के अनुसार किया जा सकता है।सभी मेडिकल स्टोर पर भी यह दवा उपलब्ध है । 
   
जिलाधिकारी ने बताया कि मरीजो को होम आइसोलेशन की सलाह  डॉक्टरों द्वारा शासन की निर्धारित गाइडलाइन व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही  दी जाए ।इसके  अंतर्गत होम आइसोलेशन  वाले घर में 2 से अधिक शौचालयों का होना अनिवार्य है ।घर में होम आइसोलेशन की अलग व्यवस्था होनी चाहिए।मरीज में किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं होने चाहिए ।इसके अलावा डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति को लगातार डॉक्टर तथा कोविड कमांड सेंटर के संपर्क में रहना होगा तथा समय-समय पर अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी। होम आइसोलेटेड घर में सुरक्षा किट की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए , यह सभी व्यवस्थाएं घर पर होने के बाद ही होम आइसोलेशन संबंधी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कोविड-19 कमांड सेंटर स्थापित किया गया है। इसका टेलीफोन नंबर  05282- 225491 , 221196 है । इस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड-19  जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा किसी कोविड-19  से संक्रमित/ संदिग्धव्यक्ति के बारे में सूचना दे सकता है।कहा कि कोरोना से संक्रमित ऐसा मरीज जो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है उसको एडमिट करते समय उसकी केस हिस्ट्री अवश्य ली जाए। जिससे उसके इलाज में  अधिक सावधानी बरती जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के दृष्टिगत प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से अलग-अलग टीम द्वारा डोर टू डोर सर्वे कराया जाएगा तथा डोर टू डोर सर्वे  के दौरान संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर तत्काल आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । इससे संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी । डोर टू डोर सर्वे करने वाली सभी टीमों की मॉनिटरिंग की जाएगी तथा डेली की रिपोर्टिंग की आख्या ली जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में आरोग्य सेतु एप व आइसोलेशन एप पर नियमित तौर पर अपडेट होती रहे। विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने वाले कार्मिकों  की भी  सैंपलिंग कराई जाए। सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आने तक संबंधित घर में आइसोलेशन  संबंधित फ्लैग/  नोटिस चस्पा किया जाए। एंबुलेंस की उपलब्धता तथा रिस्पांस टाइम में सुधार किया जाए।
पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक एसके सिंह ,सीएमओ डॉ आर के सचान  मौजूद रहे।

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