बंदियों के अधिकारों व समस्या से निदान की दी जानकारी
फतेहपुर, मो. शमशाद । अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय सिंह-प्रथम ने बताया कि जनपद न्यायाधीश के अनुपालन में जिला कारागार में निरूद्व बंदियों के अधिकारो एवं उनके समस्या से संबंधित निपटान हेतु जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव अजय सिंह-प्रथम व जेल अधीक्षक मो0 अकरम खान, जेलर सुरेश चन्द्र व डिप्टी जेलर कृपाल सिंह, डिप्टी जेलर अभय कुमार गौतम, डिप्टी जेलर माया, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अमित तिवारी, डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल शिवसौरभ मिश्रा, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अशोक कुमार मिश्रा, लिपिक घनश्याम सिंह, वर्षा गुप्ता आदि उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला कारागार में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत बंदियों को साक्षर किया ताकि कोई भी बन्दी अशिक्षित न रहे। जिला कारागार में बने पाकशाला का निरीक्षण किया। जिसमें प्रातः के भोजन हेतु रोटी-चावल, अरहर की दाल व आलू बैगन की सब्जी बनी पायी गयी। जिसमें लगभग 35 बन्दी कार्य करते हुये पाये गये। पाकशाला में सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाया गया
कारागार के निरीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। |
एवं भोजन गुणवत्ता पूर्ण पाया गया। पुरुष एवं महिला बन्दियो के बैरको के निरीक्षण कर उनके विधिक अधिकारो के विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते है। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनांं से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने के अधिकारो से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी।
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