प्ली बारगेनिंग के संबंध में आयोजित हुआ जागरूकता शिविर
कारागार में पाकशाला और अस्पताल का किया गया निरीक्षण
बांदा, के एस दुबे । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और माननीय जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा. बब्बू सारंग के निर्देश पर मगलवार को सुबह अपर जिला जज व सचिव ने जनपद कारागार का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले कारागार में प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में आयोजित विधिक जागरुकता शिविर में न्यायाधीश श्रीपाल सिंह ने उपस्थित बन्दियों को बताया कि ऐसे आपराधिक वाद जिनमें सात वर्ष से कम की सजा का प्राविधान हैं और वह सामाजिक आर्थिक अपराध, स्त्री व 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध कोई अपराध नही किये गये हैं, वहां अभियुक्त प्ली बारगेनिंग का आवेदन सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने वाद का निस्तारण करा सकते हैं। अनुराग तिवारी, सहायक-लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल ने कहा कि प्ली
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मंडल कारागार का निरीक्षण कर निकले न्यायाधीश व अन्य |
बारगेनिंग से अपने वादों का निस्तारण कराने पर समय की बचत के साथ साथ आर्थिक बचत व शीघ्र न्याय प्राप्त कर सकते हैं। आपसी सम्बंधो में मधुरता लाने का एक प्रयास है। शिविर में श्री मूलचन्द्र कुशवाहा, चीफ-लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल तथा विकान्त सिंह, डिप्टी चीफ-लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा भी प्ली बारगेनिंग के सम्बंध में व्याख्यान किया गया। इसके अतिरिक्त शिविर के समापन के उपरान्त सचिव द्वारा बैरक संख्या 3ए व 3बी का निरीक्षण किया गया। वहां पर उपस्थित बन्दियों से निशुल्क विधिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए जानकारी दी गयी। चार बन्दियों को निशुल्क अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सहायता प्रदान की गयी। इसके बाद सचिव ने पाकशाला और अस्पताल का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी। अस्पताल में भर्ती बन्दियों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। शिविर और कारागार निरीक्षण के समय उपजेलर महेन्द्र सिंह, नरेन्द्र कुमार के साथ राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा उपस्थित रहे।
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