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Monday, June 10, 2024

भू-माफिया के इशारे पर किरायेदारों को प्रताड़ित कर रही पुलिस

दुकान मालिक ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर भू-माफिया पर कार्रवाई की लगाई गुहार

फतेहपुर, मो. शमशाद । रजिस्टर्ड वसीयत के जरिए मिली दुकानों को भाईयों ने एक महिला के नाम बैनामा कर दिया और उस महिला ने बिना मालिकाना हक मिले भू-माफिया के नाम बैनामा कर दिया। जिससे अब भू-माफिया के इशारे पर पुलिस दुकानों के किराएदारों को प्रताड़ित कर रही है। जिस पर दुकानों के असली मालिक ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में शकील अहमद उर्फ पप्पू पुत्र अमीन उद्दीन निवासी मोहल्ला खेलदार पाटी गली ने बताया कि इमारत नंबरी 191/172 जिसका नया नंबर 192/173 स्थित कजियाना चौक स्टेशन रोड शहर व जिला फतेहपुर का मालिक काबिज व दाखिल है। बताया कि यह प्रापर्टी उसके चाचा मुनीर उद्दीन की थी। 15 सितंबर 2008 को मुनीर उद्दीन ने उसको रजिस्टर्ड वसीयत की थी। दुकानों का किराया वसूलने के लिए शकीला बेगम व मो. असद ने

डीएम को शिकायती पत्र देने जाते पीड़ित।

मुदाखलत की थी। जिस पर मूल वाद सं. 200/2008 योजित था। 18 जनवरी 2017 को उसके हक में न्यायालय सिविल जज सी.डि. ने आदेश दिया और रजिस्टर्ड वसीयतनामा को वैध माना। मुनीर उद्दीन के देहांत के बाद आज तक वह मालिक व दाखिल है। 12 अक्टूबर 2022 को इमारत के दक्षिणी हिस्से की कीमत प्राप्त कर उसने अनवारूल हक पुत्र अब्दुल हक निवासी ग्राम त्रिलोकीपुर के हक में बैनामा भी कर दिया। जिस पर आज तक निर्विवादित रूप से काबिज व दाखिल है। पीड़ित ने बताया कि उसके भाईयों ने फर्जी तरीके से सन 2018 में निदा कौसर पत्नी मो. रऊफ के नाम फर्जी बैनामा कर दिया। निदा कौसर को आज तक कब्जा भी नहीं मिला और उन्होने 13 मई 2024 को दबंग भू-माफिया शिव बहादुर सिंह पुत्र कृष्णपाल निवासी खलीलनगर बिलंदा के नाम फर्जी बैनामा कर दिया। 18 जनवरी 2017 को न्यायालय सिविल जज सी.डि. के आदेश के बावजूद उसके किराएदारों को शिव बहादुर आदि ने दुकान खाली करने की धमकी देना शुरू कर दिया। भू-माफिया के इशारे पर पुलिस भी किराएदारों को प्रताड़ित कर रही है। जबकि बैनामाकर्ता निदा कौसर स्वयं कभी मालिकाना हक नहीं पाई। किराएदार रिहान अहमद व रईस अहमद ने न्यायालय सिविल जज सी.डि. में वाद संख्या 133/24 दायर कर दिया। 30 मई 2024 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश न्यायालय ने दिया। पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई कि भू-माफिया शिव बहादुर सिंह उर्फ पिंटू सिंह आदि पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 


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