तहसील बबेरू में यौन शोषण के संबंध में किया गया जागरूक
दोषी को कानूनी और न्यायिक मिलती है, इस बारे में दी जानकारी
बांदा, के एस दुबे । बबेरू तहसील में यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्षता अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने की। अपर जिला जज ने यौन शोष्ज्ञण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पाक्सो एक्ट 2012 के संबंध में बताया। कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्कार होने पर आपराधिक कानून के तहत 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा और मृत्युदंड तक का प्राविधान हैँ इस अध्िानियम के तहत कुछ नए प्राविधान भी शामिल किए गए हैं। जैसे बलपूर्वक किसी महिला के कपड़े उतरवाना, यौन संकेत देना, पीछा करना, अवांछनीय शारीरिक स्पर्श,
शिविर में बोलते अपर जिला जज |
शब्द या संकेत और यौन अनुग्रह आदि। बलात्कार यौन यातना व क्रूरता के साथ बनाया गया शारीरिक संबंधि अथव हत्या या चोट का भय दिखाकर दबाव में यौन संबंध के लिए किसी महिला की सहमति हासिल करना और 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आने वाले गंभीर अपराध हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन चारु केन ने कहा कि कायस्थल परम हिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत ऐसी घटनाएं होने पर अभियुक्त तीन वर्ष से सात वर्ष तक की सजा व जुर्माने का प्राविधान है। अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत दांडिक कार्यवाही भ्ज्ञी की जा सकती हैँ उन्होंने लोगों को अपने बच्चों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अच्छे व बुरे शारीरिक स्पर्श के संबंध में जागरूक करने और बच्चों को अकेला न छोड़े जाने के संबंध में व्यापक जानकारी दी।
मौजूद लोग |
तहसीलदार बबेरू लखन सिंह राजपूत ने कहा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यचौन शोषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए आन लाइन शिकायत सिस्टम आरंभ किया गया है। महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी डिजिटल समाज की प्रमुख प्राथ्ज्ञमिकत3ा होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन को साकार करने की दिशा में सरकार महिलाओं तथा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। शिविर का संचालन पीएलवी बुद्धराज ने किया। अंत में लखन सिंह राजपूत तहसीलदार बबेरू ने सभी अतिथियों का आभार जताया। इस मौके पर राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्तागण और पराविधिक स्वयंसेवक श्रीधर आदि मौजूद रहे।
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