अपर जिला जज पंचम ने सुनाया फैसला, आरोपी को भेजा जेल
बांदा, के एस दुबे - उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवम समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट )के एक आरोपी को 02 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास एवं अभियुक्त को ₹ 6000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी को सजायवी वारंट बनाकर कारागार भेज दिया गया हैं। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना गिरवां के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने 13 मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि विजय उर्फ ठोकिया पुत्र नत्थू रैदास और अन्य 3 अभियुक्तों निवासीगण ग्राम बछेही थाना गिरवां जनपद बांदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना गिरवां में मु.अ.सं. 58/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास एवं 6000 /रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक सुरेश कुमार सैनी द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह पैरोकार रहीस कुमार और कोर्ट मुहर्रिर के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद अभियुक्त को सजा दिलायी गईं । इन सभी का एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर विजय उर्फ ठोकिया हैं तथा रियासतअली,राजकुमार व जन्नत सक्रिय सदस्य हैं।यह गैंग अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए अवैध असलहा रखकर महिलाओं को बहला फुसलाकर भगाना व अपने गैंग के शौक पूरे करने के लिए जनपद और अन्य जनपदों से मोटर साइकिलों को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदल कर वाहनों के कल पुर्जे को कटवाकर वाहन बेचकर अवैध धन अर्जित करता है। गैंग लीडर विजय उर्फ ठोकिया के ऊपर अन्य 10 से ज्यादा मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज है यह सभी बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने यह बताया की यह गैंग अवैध रूप से साज़िश करके गाड़ियों को चोरी करके उनकी नंबर प्लेट को फर्जी तरह से बदलकर और महिलाओं को असलहों के बल पर लूट करने जैसे गंभीर अन्य अपराधो को कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है जिनके आधार पर इन सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई। यह सभी बहुत ही दबंग और शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये सभी गैंग बनाकर अपराध को अंजाम देते हैं । इनके आतंक से आसपास के जनपद और गैर जनपदों में दहशत फैली हुई हैं। जिसके फलस्वरूप और भय आतंक के कारण इस गैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराने और गवाही देने का साहस नहीं कर पाता हैं।मुकदमे के वादी द्वारा सभी अभियुक्तों का गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय बांदा से अनुमोदित करा कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान 04/09/2024 को अभियुक्त का आरोप बनाया गया। अभियुक्त विजय उर्फ ठोकिया की पत्रावली को पृथक कर मुक़दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 1 गवाह पेश किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने अपने आदेश में शातिर अपराधी विजय उर्फ ठोकिया पुत्र नत्थू रैदास को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास और 6000/ रुपए अर्थदंड से दंडित किया ।।।
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