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Monday, November 18, 2024

लोक अदालत में निस्तारण योग्य वादों को करें चिन्ह्ति- जिला जज

चित्रकूट ब्यूरो, सुखेन्द्र अग्रहरि : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसे प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सभी विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों के साथ द्वितीय चरण की बैठक सोमवार को की। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि आगामी 14 दिसम्बर को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी विभाग ऐसे मामलों को चिन्ह्ति कर लें, जिनको लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है। साथ ही सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस और सम्मन भेंजे जाएं और युद्ध स्तर पर इन्हें तामील कराया जाए। प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम, बैंक


वसूली, विद्युत अधिनियम, जल वाद, सेवा मामले, पारिवारिक वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व चकबन्दी वाद, किराएदारी, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा, सिविल वाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाएगा। बैठक में परिवार न्यायलय के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार यादव, अपर जिला जज अनुराग कुरील, श्रमायुक्त आर के गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी इन्द्र नारायण सिंह, उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी दीप्ति त्रिपाठी, जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी प्रियंका यादव, जिला सूचनाधिकारी सुरन्द्र कुमार, चकबन्दी अधिकारी मनोहर लाल, आपूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार पटेल आदि मौजूद रहे।


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