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Monday, January 19, 2026

शिविर का आयोजन कर दी गईं विधिक जानकारियां

महर्षि सिद्धनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भदेहदू में हुआ आयोजन

बांदा, के एस दुबे । भदेहदू गांव के महर्षि सिद्धनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को विधिक जानकारियां दिए जाने के साथ ही बाल विवाह, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव आदि के बारे में बताया गया। शिविर की अध्यक्षता श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की। उन्होंने छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के सम्बंध में जानकारी प्रदान की। सचिव द्वारा बाल विवाह पर जोर देते हुए कहा कि उक्त अधिनियम के अनुसार लकडी की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लडके की 21 वर्ष है। जो कोई भी बाल विवाह करेगा या उसमें सहायता करेगा, उसे दो साल तक के कठोर कारवास और एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष द्वारा किसी नाबालिग लडकी से विवाह करने पर भी दंड का प्रावधान

छात्राओं को संबोधित करते हुए अपर जिला जज।

है। अधिनियम के तरह, यदि कोई बचा नाबालिग है तो उसका विवाह निरस्तीकरण योग्य होगा। इस अधिनियम में बाल विवाह से प्रभावित महिला और बच्चों के भरण-पोषण और निवास के प्रावधान भी शामिल हैं। यह अधिनियम बाल विवाह से संबधित अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना सुनिश्चित करता है, जिससे पीडितों को त्वरित न्याय मिल सके। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश में बाल विवाह की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना और इसे पूरी तरह से समाप्त करना है। राममूरत सिंह पटेल, विद्यालय प्रबन्धक द्वारा महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव, देश की प्रत्येक महिला को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, पुरुषो के समान पारिश्रमिक का लाभ आदि के सम्बंध में विस्तार से व्याख्यान किया गया। महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, पीछा करना, यौन शोषण, लिंग के आधार पर परेशान करना, यौन उत्पीड़न और इनमें सबसे भयावह अपराध बलात्कार जैसे अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। ऐसे उत्पीड़न का शिकार असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाएं, घरेलू काम करने वाली महिलाएं, निजी या सरकारी संगठनों में कार्य करने वाली महिलाएं होती है। महिलाओं को ऐसी किसी प्रकार की समस्या होने पर वे अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वयं आकर अथवा डाक के माध्यम से भी दे सकती हैं जिस पर उन्हे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी। रमेश पटेल, विद्यालय संयोजक द्वारा अपने संबोधन में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित बपचन बचाओ आन्दोल के सम्बंध में अपने विचार व्यक्त किये। बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गयी। गजराज कुशवाहा-प्रधानाचार्य महार्षि सिद्धनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम भदेहदू द्वारा शिविर के अन्त में उपस्थित आयें सभी आगन्तुकों का आभार व्यक्त किया गया। शिविर का संचालन रमेश पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर अध्यापक श्री अनिल यादव, देवदत्त, राजकुमार कुशवाहा, पिंकी, शिवानी, निशु सिंह व राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समस्त छात्र-छात्राएं उपस्थित रही।


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