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Tuesday, June 11, 2024

सिटी मजिस्ट्रेट ने बोरिंग कार्य रुकवाया, 10 हजार का जुर्माना

सार्वजनिक नाले-नाली और सडक़ पर अतिक्रमण न करने की हिदायत

बांदा, के एस दुबे । शहर के चौक बाजार बाकरगंज में सार्वजनिक सडक़ पर खुदाई करते हुए बोरिंग का कार्य कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने बोरिंग कार्य रुकवाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी है कि सार्वजनिक नाले-नालियों और सडक़ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को मोहल्ला गुरहा चौक बाजार वार्ड बाकर गंज में संजय कुमार सोनी पुत्र स्व. जग्गा सोनी द्वारा सरकारी सडक़ पर खोदाई कर बोरिंग का कार्य कराया जा रहा था। जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और मौके पर नगर मजिस्ट्रेट संजय केला व अधिशाषी अधिकारी को भेजा। दोनो अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका द्वारा 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया गया की धनराशि जमा न होने की स्थिति में  कोतवाली में सार्वजनिक संपत्ति क़ो नुकसान पहुंचाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। नगरवासियों से कहा गया है कि सार्वजनिक नाले नाली व सडक़ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, वरना जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

बोरिंग कार्य रुकवाने के बाद बातचीत करते सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला व अन्य

निर्माण के दौरान सडक़ अतिक्रमण पर पांच हजार जुर्माना

बांदा। सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण किए जाने पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मंगलवार को चिल्ला रोड पर निर्माणकर्ता द्वारा सडक़ पर गिट्टी और बालू फैलाई जा रही थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला, व विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दल के आरपी यादव सहायक अभियंता और अवर अभियंता रवींद्र प्रकाश गुप्ता मौके पर पहुंचे। सडक़ पर फैली बालू और गिट्टी को तत्काल हटवाया गया और पांच हजार रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माने की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा कराई गई। कहा गया कि कोई भी निर्माणकर्ता भवन बनवाये जाने पर सार्वजनिक सडक़ पर मलवा इत्यादि न फैलाए वरना कार्रवाई की जाएगी।


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