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Monday, July 1, 2024

कारागार में बंदियों को दी गई नए कानूनों की जानकारी

मंडल कारागार में सोमवार को आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर

बांदा, के एस दुबे । जनपद न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग के निर्देश पर सोमवार को मंडल कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बंदियों को देश में पहली जुलाई से लागू हुए तीन नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि अपराधी अब किसी भी तरह से कानून से बच नहीं सकते। विधिक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवानदास गुप्ता मौजूद रहे। न्यायाधीश श्रीपाल सिंह ने बंदियों को संपूर्ण देश में लागू हुए तीन नए कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवानदास गुप्ता ने बंदियों को नए

कारागार से बाहर निकलते न्यायाधीश व अन्य

अधिनियमों के तहत धारा 111, 112, व 113 के बारे में व्यापाक रूप से जानकारी दी। बताया गया कि सोमवार से लागू होने वाले तीनो कानून कठोर प्रकृति और त्वरित न्याय को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। इसके तहत अपराधी अब किसी भी रूप में कानून से बच नहीं सकते। इनके अतिरिक्त विक्रांत सिंह डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सुमन शुक्ला, पराविधिक स्वयंसेवक अनीता, काउंसलन वन स्टाप सेंटर ने भी बंदियों को जानकारियां दीं। शिविर में नवागगत वरिष्ठ जेल अधीक्षक आलोक सिंह के साथ मनीष कुमार जेलर, महेंद्र सिंह उप जेलर, निर्भय सिंह उप जेलर, दिलीप कुमार और राशि अहमद अंसारी डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मौजूद रहे।


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