ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने सांसद-विधायक को सौंपा ज्ञापन
बबेरू, के एस दुबे । ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार सहित पदाधिकारी ने सांसद कृष्णा पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल विधायक विशंभर सिंह यादव को तीन सूत्रीय मांग पत्र दिया। कहा कि संसद ने ठगी पीड़ितों को उनकी डूबी हुई जमा धानराशि की गारंटी देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम सर्व सम्मति से बनाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने ठगी पीडित आवेदको को 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने का वचन दिया था। यह कानून उन तमाम कंपनी सोसाइटी फर्म निधि नॉन बैंकिंग कंपनी आदि के निवेशकों को भुगतान के लिए तय किया गया था, जिनका जमा धन 21 फरवरी 2019 तक वापस नहीं मिला। संसद में सर्व सम्मति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट 1934 और कुछ अन्य कानूनों की धाराओं को भी इसमें सम्मिलित करते हुए व्यवस्था दी थी कि भले ही कोई कंपनी या सोसाइटी या फर्म बिना किसी कानून द्वारा संचालित हो, यदि वह निवेशकों का भुगतान नहीं करती
सांसद कृष्णा पटेल को ज्ञापन सौंपते ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्य। |
तो उसके खिलाफ राज्य व केंद्र सरकार बुडस एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। संगठन द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार की गलत नीति के कारण निवेशक और एजेट के बीच लगातार मुकदमेबाजी बढ़ती जा रही है। गत पहली सितंबर से संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पर असहयोग आंदोलन अनवरत रूप से चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पीड़ित धरने पर बैठे रहे। उन्होंने ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाते हुए दोषी अधिकारियों को दंडित करवाए जाने की मांग की। ज्ञापन के दौरान केशव प्रसाद प्रजापति, कमलेश गुप्ता, कमल, राजकरन, हरीशंकर, जयप्रकाश, राजेश, श्रीराम, सुशील कुमार, सभाजीत, राजेन्द्र कुमार, राजेश सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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