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Thursday, October 10, 2024

जिलाधिकारी ने पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में किसानों को जागरूक करने हेतु किसान रथ को किया रवाना

देवेश प्रताप सिंह राठौड़ 

 उत्तर प्रदेश झांसी फसल अवशेष प्रबंधन के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपद में किसान सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

धान बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम प्रधान/कृषि विभाग के अधिकारी रखें सतत दृष्टि, पराली जलाने पर हो एफआईआर दर्ज

राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दंडनीय अपराध :- जिलाधिकारी

धान बाहुल्य क्षेत्र में फसल अवशेष/पराली जलाने की घटनाएं ना हो, ग्राम प्रधान इसे कड़ाई से सुनिश्चित करें 

झाँसी - जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजीइयू योजनान्तर्गत (फसल अवशेष प्रबंधन) आयोजित किसान सेवा रथ भ्रमण कार्यक्रम वर्ष 2024-25 जनपद झांसी को कलेक्ट्रेट में हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। रथ के माध्यम से किसानों को दी जाएगी जानकारी पराली जलाएं नहीं बल्कि आय का जरिया बनाएं। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ करती महिला किसान एवं अन्य कृषकों से अपील करते हुए कहा कि खेत में आग ना लगाएं, कृषि अवशेष/घरों का कूड़ा खेत में किसी भी दशा में न जलाएं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पराली प्रबंधन से किसानों की आय को बढ़ाया जाए और इसे मूर्त रूप देने के लिए आज किसानों को निशुल्क वेस्ट डी-कंपोजर कैप्सूल वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा किसान इसका प्रयोग करें और पराली/कृषि अवशेष को खाद बनाते हुए अपनी फसल उत्पादन को बढ़ावा दें। उन्होंने विशेष रूप से विकास खंड मोंठ और विकासखंड बड़ागांव व विकासखंड चिरगांव के किसानों को जागरूक करने पर बल देते हुए कहा कि खेत में आग लगाने से अथवा कृषि अवशेष को जलाने से जहां एक और वायुमंडल दूषित होता है, वही खेत के मित्र कीट भी मृत होते हैं साथ ही मृदा के पोषक तत्वों की भी क्षति हुई होती है। जिस कारण पैदावार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

 


   जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के अदेशानुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है तथा पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये रु 2500/-, 02 से 05 एकड क्षेत्र के लिये रु 5000/- एवं 05 एकड़ से अधिक के लिये रु 15000/- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में पराली की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग द्वारा राष्ट्रीय हरित अभिकरण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत क्षति पूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लघंन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कारावास एवं अर्थ दण्ड लगाये जाने का प्राविधान है।

    उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम के लेखपाल को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वह अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनाये बिलकुल न होने दे, यदि इस प्रकार की कोई घटना उनके क्षेत्र में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान  है, इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये है कि वह अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलने से रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करें तथा किसी भी दशा में फसल अवशेष न जलने दें। 

     किसान रथ रवाना करते हुए जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक श्री एम पी सिंह को निर्देशित किया की किसानों को निशुल्क वितरित किए जा रहे वेस्ट डी कंपोजर कैप्सूल के प्रयोग विधि को बिंदु बार जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि ऑल राउंडर प्लस पूसा डी-कम्पोजर 150 ग्राम गुड़ को लेकर 5 लीटर पानी में मिला लें। पूरे मिश्रण को अच्छी तरह उबाल लें और उसके बाद उसमें से सारी गंदगी निकाल कर फेंक दें। मिश्रण को किसी चौकोर बर्तन जैसे ट्रे या टब में ठंडा होने के लिए रख दें। जब मिश्रण गुनगुना हो जाए तो इसमें 50 ग्राम बेसन मिला लें। कैप्सूल खोलें और मिश्रण में डालें। लकड़ी के डंडे से अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को सामान्य तापमान वाली जगह पर रखें। अब इसे एक हल्के कपड़े से ढक दें और मिश्रण को अब और न हिलाएं। दो से तीन दिन में मिश्रण पर क्रीम जमने लगेगी और उसमें अलग-अलग रंग नजर आने लगेंगे। चार दिनों के बाद, मिश्रण के ऊपर क्रीम जम जाएगी। अब, 5 लीटर गर्म गुड़ का घोल (बिना बेसन के) डालें। इस क्रिया को हर दो दिन में तब तक दोहराएं जब तक मिश्रण 25 लीटर तक न पहुंच जाए। 25 लीटर मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें और उपयोग के लिए मिश्रण तैयार कर लें।

    उन्होंने किसानों को इसके उपयोग की जानकारी देते हुए बताया की खेत के अंदर (इन सीटू) अपघटन के लिए 10 लीटर पूसा डीकम्पोजर को 200 लीटर पानी में मिला के 01 एकड़ में नैपसैक स्प्रेयर द्वारा छिड़काव किया जा सकता है, उसके बाद पराली को रोटावेटर से अच्छी तरह से मिला दे और हल्की सिंचाई कर दें। उप कृषि निदेशक ने कहा कि जनपद में धान की कटाई शुरू हो गई है. अगली बुआई में देरी ना हो जाए व थोड़ी सी सहूलियत के कारण कुछ किसान, पराली को अपने खेतों में ही आग लगा देते है जिस कारण हमारी जमीन में करोड़ों जीवाणु व मित्र कीट जल जाते है व जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें फिर से रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसका सीधा असर हमारी आर्थिक स्थिति पर्यावरण के साथ-साथ जमीन पर भी पड़ता है। आओ इस बार पहल करते हुए वेस्ट डी कंपोजर कैप्सूल से पराली को बिना जलाए, खेत में गला कर खाद बनाए व बिना कैमिकल का प्रयोग किए अपने परिवार व मित्रों के लिए ऑर्गेनिक गेहूं की फसल लहलाएं। इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी श्री के के मिश्रा, विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री दीपक कुशवाहा श्री हरीश चंद्र वर्मा, श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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