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Monday, October 7, 2024

विधिक शिविर में दी गईं कानूनी जानकारियां

बड़ोखर खुर्द ब्लाक में किया गया विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन

बांदा, के एस दुबे । जिला जज डा. बब्बू सारंग के निर्देश पर सोमवार को बड़ोखर र्द ब्लाक में विधान से समाधान कार्यक्रम के तहत महिलाओं के हित और संरक्षण व उनके अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। अध्यक्षता अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने की। अपर जिला जज ने कहा कि महिलाओं को प्राप्त मुफ्त कानूनी सहायता, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव, देश की प्रत्येक महिला को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, पुरुषो के समान पारिश्रमिक का लाभ आदि के सम्बंध में विस्तार से व्याख्यान किया गया। महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, पीछा करना, यौन शोषण, लिंग के आधार पर परेशान करना, यौन उत्पीड़न और इनमें सबसे भयावह अपराध बलात्कार जैसे अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है। ऐसे उत्पीड़न का शिकार असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाएं, घरेलू काम करने वाली महिलाएं,

शिविर में महिलाओं को कानूनी जानकारी देते हुए न्यायाधीश

निजी या सरकारी संगठनों में कार्य करने वाली महिलाएं होती है। सचिव ने बताया कि महिलाओं को ऐसी किसी प्रकार की समस्या होने पर वह अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वयं आकर अथवा डाक के माध्यम से भी दे सकती है जिस पर उन्हे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी रामप्रकाश ने अपने सम्बोधन में महिलाओं व बालिकाओं को आत्मसुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बताया। उन्होने बैंक सखी, उज्जवला योजना, मातृत्व एवं शिशु हित लाभ, शादी अनुदान आदि योजनाओं से भी अवगत कराया। पराविधिक सुमन शुक्ला ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आत्मचिंतन एवं स्व निर्णय की शक्ति होना अत्यन्त आवश्यक है। निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि के सम्बंध में विस्तार से व्याख्यान किया गया। सुमन शुक्ला द्वारा कहा गया कि माता-पिता अथवा अध्यापक, अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को बैड टच के बारे में भी विस्तार से जानकारी देना चाहिए। काउन्सलर वन स्टॉप सेण्टर जिला प्रोबेशन कार्यालय सुनीता ने बताया कि यदि किसी महिला के साथ कोई व्यभिचार, अश्लील ढगं से उनके कार्यस्थल अथवा घर पर किसी बाहरी अथवा घर के सदस्य द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उसे तुरन्त संज्ञान में लेकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिविर का संचालन सुमन शुक्ला ने किया। इस मौके पर अंजना, सीएचसी ब्लाक बड़ोख खुर्द, अम्बरीश त्रिपाठी, एडीओ, रामचन्द्र वरिष्ठ लिपिक, राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ आंगनबाड़ी कार्यकत्री उपस्थित रहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपस्थित महिलाओं को प्रचार-प्रसार संबंधी किट वितरित की गई।


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