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Wednesday, November 13, 2024

14 दिसम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सभी नोडल अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि 14 दिसम्बर को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी न्यायिक और राजस्व अधिकारी सुलह योग्य वादों को चिन्हित कर लें। साथ ही सम्बन्धित पक्षों को नोटिस और सम्मन भेंजे जाए। जिससे अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराएं जा सकें। प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने बताया

 जानकारी देते जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम।

कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम, बैंक वसूली, विद्युत अधिनियम, जल वाद, सेवा मामले, पारिवारिक वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व चकबन्दी वाद, किराएदारी, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा, सिविल वाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक, एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी, सीओ सिटी राजकमल, सीओ राजापुर जयकरण सिंह, अग्रणी बैंक प्रबंधक अनुराग शर्मा, जिला सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कुमार, एसडीएम मोहम्मद जसीम आदि मौजूद रहे।


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