खोलना होगा एक अलग बैंक खाता, उसी से करना होगा खर्च
किसी भी मद में दस हजार रूपए तक ही कर सकते नकद भुगतान
फतेहपुर, मो. शमशाद । विकास भवन सभागार में पार्टियों के अधिकृत अभिकर्ताओं एवं निर्दलियों के साथ व्यय प्रेक्षक प्रदीप एन. ने बैठक की। व्यय प्रेक्षक ने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में कुल 95 लाख की खर्च सीमा निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है। चुनाव में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना है। बैंक खाते से पूरे निर्वाचन अवधि में होने वाले खर्चों को केवल इस खाते से ही करना है। अभ्यर्थी को पूरे निर्वाचन अभियान के दौरान किसी भी मद में 10000 तक ही नगद भुगतान कर सकते हैं। इससे अधिक का व्यय एकाउंट पेयी चेक से किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा किया जाने वाला व्यय जिला निर्वाचन कार्यालय की जारी दर सूची से कम नहीं होना चाहिए। व्यय की प्रत्येक मद के लिए वाउचर होना आवश्यक है। व्यय कम दिनांकित एवं कमांकित तथा वाउचर के साथ व्यय रजिस्टर निर्वाचन अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण के लिए
बैठक में भाग लेते व्यय प्रेक्षक व अन्य। |
प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आईपीसी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के विधिक प्राविधानों के बारे में विस्तार से अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया। कोई भी विज्ञापन/प्रचार, रैली जूलुस वाहन, मंच आदि बिना अनुमति के प्रकाशित/चलाया नहीं जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपना लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता है तो वाहन एवं रैली की अनुमति में रोक लगा दी जायेगी। आईपीसी के प्राविधानों के अन्तर्गत शिकायत/एफआईआर भी दर्ज की जायेगी। प्रत्येक प्रत्याशी को मतगणना के 30 दिन के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना लेखा दाखिल करना होगा। साथ ही प्रत्याशी नगद भुगतान न करें, खाते के माध्यम से ही करे। उन्होंने निर्वाचन व्यय रजिस्टर को भरने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय रजिस्टर की जांच भी की। इस मौके पर वरिष्ठ कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण योगेश कुमार पांडेय, जिला सूचना अधिकारी आरएस वर्मा, सहायक व्यय प्रेक्षक लेखा टीम, लाइजनिंग अधिकारी सहित संबंधित उपस्थित रहे।
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