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Tuesday, May 7, 2024

आदर्श आचार संहिता का पालन करें: प्रेक्षक

कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के लोगों और प्रत्याशियों के साथ हुई बैठक

निर्वाचन संबंधी समस्या होने पर सी-विजिल ऐप पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत

बांदा, के एस दुबे । कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में प्रेक्षकों ने राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों और प्रतिनिधियों से कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें। निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत सी-विजिल ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन के लिए किसी प्रकार की सामग्री का वितरण न करें। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी उनके मोबाइल नम्बर पर भी शिकायत से तथा सर्किट हाउस में 10 से 11 बजे तक मिलकर अवगत करा सकते हैं। व्यय प्रेक्षक ने निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में प्रत्याशियों को नामांकन के एक दिन पूर्व से अलग खाता खोलकर सभी व्यय का रजिस्टर एवं विवरण तैयार करने के निर्देश दिये।

बैठक को संबोधित करते प्रेक्षक, साथ में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजनैतिक दलों के सभी प्रत्याशियों से कहा कि सभी प्रत्याशियों को समान अवसर प्रदान किया जायेगा और सभी के साथ एकरूपता से कार्य किया जा रहा है। सभी आदर्श आचार संहिता का कडाई से अनुपालन करें, यदि कोई इसका उल्लघन करता है तो कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कार्यों में शामिल होकर देख सकते हैं। विभन्न निर्वाचन सम्बन्धी सुविधाओं की अनुमति के लिए सुविधा ऐप में आवेदन कर सकते हैं। किसी भी निर्वाचन सम्बन्धी शिकायत को सी-विजिल में दर्ज करा सकते हैं, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर शिकायत का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने जनपद में मतदान प्रतिशत को भी 85 प्रतिशत तक ले जाने के लिए मतदाताओं में जागरूकता लायें। बैठक में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन को शान्तिपूर्वक एवं कुशलता से सम्पन्न कराने के लिए सभी दलों के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि संयम बरतें। जनसभा, रैली, रोड शो आदि की अनुमति प्राप्त कर ही शान्तिपूर्वक एवं सुरक्षित रूप से आयोेजित की जायें। किसी वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय के सम्बन्ध में भड़काऊ भाषण आदि न करें। रात्रि 10 बजे के बाद व सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की फर्जी पोस्ट को फॉरवर्ड न करें।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रोड शो में अनुमति के बाद ही 10 वाहन सेे अधिक एक साथ वाहन नही चल सकते हैं। वाहन में बैनर व हूटर आदि का प्रयोग नही किया जायेगा। एलईडी वैन से प्रचार-प्रसार करने की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त करनी होगी। उसके कन्टेंट की अनुमति एमसीएमसी से लेना होगा। मतदान दिवस से पूर्व 18 मई की सायंकाल 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नही किया जा सकेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रभारी अधिकारी एमसीसी अमिताभ यादव, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी मनोज कुमार श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र, मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार सहित विभिन्न प्रत्याशी प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।


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