तीन नये कानूनों बाबत कलेक्ट्रेट में लगी कार्यशाला
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । नवागंतुक जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों को नई आपराधिक विधियों बाबत प्रशिक्षण शिविर/कार्यशाला में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में तीन विधियां लागू हुई हैं। एक जुलाई से प्रभावी होंगी। गुरुवार को कलेक्टेªट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व इंडियन साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुए हैं। अपराधों बाबत उपबंधों में निहित नियमों, आपराधिक षडयंत्र, महिला व बालक बाबत धारा का प्राविधान, दंड का प्राविधान, दुष्कर्म का प्राविधान, विवाह बाबत अपराध, दहेज उत्पीड़न, पुनर्विवाह, क्रुरता, गर्भपात, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आपराधिक कृत्य करवाना, वैश्यावृत्ति, आत्महत्या, बलात्कार, संगठित अपराध, शासकीय कार्य में बाधा, राजस्व मामलों की विभिन्न धाराओं बाबत भूमि विवाद, जल संबंधी विवाद, दस्तावेज, शासकीय सूचनाओं, सम्मन तामीला, लोक शांति भंग करना, प्रतिपूर्ति जमा कराना, चोरी, सामुदायिक सेवा आदि विषयों में विभिन्न धाराओं के तहत की जाने वाली कार्यवाही बाबत जानकारी दी।
बैठक में निर्देश देते डीएम। |
जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारतीय न्याय संहिता के तहत तीन नये कानून एक जुलाई से विभिन्न धाराओं पर कार्य करने को लागू हुए हैं। अच्छी तरह से अध्ययन कर प्रावधानों अनुसार विभिन्न गतिविधियों पर कार्यवाही करायें। बैठक में एडीएम न्यायिक राजेश प्रसाद, एसडीएम सदर सौरभ यादव, राजापुर प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर पंकज वर्मा, एसडीएम सतीश चन्द्र, मोहम्मद जसीम, जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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